इंडिया न्यूज, Haryana News: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गत दिनों सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट द्वारा बताया गया था कि सजा पर फैसला गुरुवार को सुना दिया जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट में सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और सजा का ऐलान शुक्रवार 27 जून दोपहर 2 बजे होगा।
बता दें कि फैसले को लेकर पूर्व सीएम ओपी चौटाला खुद व्हीलचेयर पर कोर्ट में पहुंचे। चौटाला की ओर से दी दलील में कहा गया कि उनकी उम्र 87 वर्ष है और वृद्ध होने के कारण बीमार भी रहते हैं। वहीं अगर दिव्यांगता की बात की जाए उनके पास 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। इतना ही नहीं अब ऐसे पड़ाव पर हैं कि खुद कपड़े बदल नहीं पाते।
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बात दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 21 मई को दोषी करार कर दिया था। सीबीआई ने ओपी चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
ज्ञात रहे कि सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई का कहना था कि ओपी चौटाला ने आय से अधिक 6.09 करोड़ की संपत्ति जुटाई हुई है जोकि उनकी आय से कहीं ज्यादा है। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।
वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। जब्त की गई संपत्तियां पंचकूला, नई दिल्ली व सिरसा में हैं।
बता दें कि पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले में लिप्त पाए गए थे जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया गया था। इस घोटाले में पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब वे तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर बाहर आ चुके हैं।
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