इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के धनपत सिंह ने सोमवार को पत्रकारवार्ता की जिसमें उन्होंने 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के चुनाव की घोषणा की। जी हां, 19 जून को मतदान होगा जिसके लिए कल यानि 24 मई को चुनाव का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि 30 मई से 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 6 जून को स्क्रूटनी होगी, 7 जून को विदड्रॉल की तिथि उसी दिन इलेक्शन सिंबल भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसी दिन उमीदवारों की सूची जारी की जाएगी।
चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 7 जून को ही पॉलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जाएगी। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 21 जून को रिपोल की अगर जरूरत हुई तो होगा।
वहीं हरियाणा में निकाय चुनावों की तिथि घोषित होते ही आज से ही अचार सहिंता लागू कर दी गई है। 22 जून को मतगणना होगी।
महिलाओं के एक तिहाई रिजर्वेशन निर्धारित की गई। महिलाओं और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास होना जरूरी। अनारक्षित कैंडिडेट के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई प्रेसिडेंट के लिए 10 से 10.50 लाख की गई।
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने चुनावी-खर्च का लेखा बनाकर रखेंगे और चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उसे उपायुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों का संचालन एम-2 टाईप ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। चुनावी उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ बैलेट पेपर पर तथा अन्य ब्यौरे के साथ ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता
धनपत सिंह ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
नोटा का विकल्प होगा मौजूद
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में भी ‘नोटा’ के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले ‘नोटा’ एक ‘काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार’ के रूप में समझा जाता है। यदि किसी निर्वाचन में चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ‘नोटा’ से कम वोट प्राप्त करते हैं तब चुनाव लडऩे वाले किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। ‘नोटा’ और चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार सबसे ज्यादा या बराबर वैध वोट प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार (न कि ‘नोटा’) निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नए चुनाव में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य नहीं होगा, यदि उसने कुल वोट पहले चुनाव में ‘नोटा’ के मुकाबले कम प्राप्त किए हैं। ‘नोटा’ दुबारा उच्चतम वोट प्राप्त करता है तो दूसरी बार चुनाव नहीं करवाया जाएगा और उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार (‘नोटा’ को छोडक़र) को निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।
कहां-कहां होने हैं निकाय चुनाव
आपको बता दें कि हरियाणा में फरीदाबाद नगर निगम सहित 18 नगर परिषदों में चुनाव 19 जून को होने जा रहे हैं। जहां चुनाव होने हैं उनमें गोहाना, होडल, पलवल, सोहना, मंडी डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूंह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद और भिवानी शामिल हैं।
इनके साथ ही प्रदेश में 28 नगरपालिकाओं घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग, फिरोजपुर झिरखा, पुन्हाना, नारायणगढ़, महम, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, बावल, गन्नौर, कुंडली, चीका, राजौंद, समालखा, ऐलनाबाद, रानिया, सफीदों, बरवाला, उचाना, भूना, रतिया, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, पिहोवा, लाडवा, साढौरा और असंध में चुनाव होने हैं।
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