Haryana Panchayat Polls : जानिये हरियाणा में इन जिलों में रहेगा अवकाश

इंडिया न्यूज, Haryana Panchayat Polls : हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले ग्रामीण वोटरों को किसी तरह की कोई परेशानी ने हो, इसीलिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मतदान के लिए 2 दिन अवकाश की घोषणा की गई। यह छुट्टी 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को रहेगी। सरकार के फैसले के बाद श्रम विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

Haryana Panchayat Polls

हरियाणा सरकार ने भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में 30 अक्टूबर (रविवार) को जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों व 2 नवंबर (बुधवार) को सरपंच व पंच पद के चुनाव के कारण कारखानों में कार्यरत ऐसे मतदाताओं, जो इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत हैं, को कार्य करने से छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव चिन्ह किए जाएंगे अलॉट

वहीं हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव चिह्न अलॉट कर दिए जाएंगे। बता दें कि 30 अक्तूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा और 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।

चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

  1. पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
  2. सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
  3. पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
  4. जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि

– पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

– सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

– पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

– जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा

– पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
– जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

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