India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के हित में एक अहम निर्णय लिया है, जिससे उनके आश्रितों को राहत मिलेगी। अब स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा, तलाकशुदा, और अविवाहित बेटियों को राजकीय सम्मान पेंशन का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत न हो। यह कदम हरियाणा की जनता और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और समर्थन को दर्शाता है।
सरकार ने 2009 में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन कर, स्वतंत्रता सेनानियों की बेरोजगार अविवाहित बेटियों और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन लाभ के दायरे में लाया है। साथ ही, स्वतंत्रता सेनानियों के दिव्यांग और बेरोजगार अविवाहित पुत्र को भी पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। 75 प्रतिशत तक विकलांगता वाले ऐसे पुत्र अब मासिक पेंशन पाने के योग्य होंगे।
यदि स्वतंत्रता सेनानी परिवार में एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं, तो उन सभी को पेंशन में आनुपातिक हिस्सा प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों को इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह परिपत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर जारी किया गया, जो इस योजना को शीघ्रता से लागू कराना चाहते हैं।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय उन परिवारों के लिए एक सम्मानजनक राहत लेकर आया है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। पेंशन के इस विस्तार से स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को आर्थिक संबल मिलेगा, जिससे वे अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ आगे बढ़ सकेंगे।
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