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Haryana PGT Recruitment Exam : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक, अभ्यर्थियों को झटका

India News (इंडिया न्यूज), Haryana PGT Recruitment Exam, चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) के एक आदेश से PGT भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। जी हां, हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस परीक्षा पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने उक्त फैसला एग्जाम पैटर्न बदले जाने के कारण किया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता पूनम ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि अगस्त-2019 में HPSC ने पीजीटी के विभिन्न विषय के शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। नवंबर 2020 में पदों को भरने की जिम्मेदारी एचपीएससी (HPSC) को दी गई और इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया।

इतना ही नहीं दिसंबर 2022 को HPSC ने एग्जाम का पैटर्न जारी किया। इसके अनुसार 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाने थे। इसके बाद 20 मार्च को एचपीएससी ने परीक्षा की नई योजना जारी कर दी कि परीक्षा को 2 चरणों में विभाजित कर दिया गया है। इसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करना तय किया गया। याची ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद इस प्रकार नियम में बदलाव करना सही नहीं है क्योंकि भर्ती के लिए पिछले 4 वर्षों से तैयारी की जा रही है।

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Amit Sood

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