India News Haryana (इंडिया न्यूज), DGP Shatrujeet Kapoor : विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों के नेक्सस तोड़ने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है। वर्ष-2023 में अक्टूबर माह के अंत तक हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में 650 मुकद्दमें दर्ज किए गए थे जबकि वर्ष-2024 में अक्तूबर माह के अंत तक 578 मुकद्दमें दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में अवैध इमीग्रेशन से बचाव को लेकर जागरूकता पहले की अपेक्षा बढ़ी है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध इमीग्रेशन संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर- 8053003400 भी जारी किया गया है ताकि लोग धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के झांसे में ना आएं।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष-2023 में दिसंबर माह के अंत तक अवैध इमीग्रेशन के 750 मुकद्दमें दर्ज किए गए। सबसे अधिक मामले करनाल, कुरूक्षेत्र, अंबाला, कैथल, यमुनानगर तथा पानीपत जिलों से हैं। इस प्रकार के मामलों पर त्वरित कार्यवाही को लेकर अप्रैल 2023 में एसआईटी भी गठित की गई थी।
पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में फर्जी ट्रैवल एजेंटों तथा अवैध इमीग्रेशन से संबंधित 2606 मुकद्दमें दर्ज किए गए हैं। वर्ष-2019 में 213, 2020 में 582, 2021 में 183, 2022 में 300, 2023 में 750 तथा वर्ष-2024 में अक्तूबर माह के अंत तक 578 मुकद्दमें दर्ज हुए हैं। पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक 658 मुकद्दमें करनाल जिला में दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान कुरूक्षेत्र में 574, अंबाला में 457, कैथल में 256, यमुनानगर में 217 व पानीपत में 106 मुकद्दमें दर्ज किए गए हैं।
इस प्रकार के मामलों की गंभीरता को देखते हुए हैल्पलाइन नंबर-8053003400 जारी किया गया है और प्रत्येक जिला में डीएसपी रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ साथ ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार के मामलों में जांच के स्तर को भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। नए कानून में धोखाधड़ी करके विदेश भेजने वाले फ्रॉड ट्रैवल एजेंटों की घर, दुकान तथा अन्य प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्रावधान है।
द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसिज एक्ट-2024 एंड हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसिज रूल्स-2024 का प्रारूप तैयार किया गया है। इस एक्ट को हरियाणा सरकार तथा हरियाणा विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एसआईटी के गठन के उपरांत बीते 18 महीनों(अप्रैल-2023 से लेकर 31 अक्तूबर 2024 तक) में प्रदेश में अवैध इमीग्रेशन संबंधी 1245 पंजीकृत मामलों में 1014 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
ट्रैवल एजेंटों द्वारा बेरोजगार लोगों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें एजुकेशन वीजा तथा वर्क वीजा पर विदेश भेजा जाता है। पैमेंट करने तथा वीजा के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उनका वीजा रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद ट्रैवल एजेंट द्वारा डंकी रूट का सुझाव दिया जाता है। इस दौरान ज्यादातर लोग बॉर्डर पर ही पकड़े जाते है जिन्हें जेल में डाल दिया जाता है और वापिस भारत भेज दिया जाता है।
इसके साथ ही, कई बार ट्रैवल एजेंट व्यक्ति को नकली टिकट व नकली वीजा उपलब्ध करवाते है जिसकी वजह से व्यक्ति को हवाई यात्रा करने से मना कर दिया जाता है। कई बार व्यक्ति को फर्जी नौकरी प्रस्ताव तथा ईमेल आदि के माध्यम से आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज दिखाकर झांसा दिया जाता है। इसके अलावा, कई बार एजेंटो द्वारा किसी अन्य देश का वीजा लगने की बात कहकर व्यक्ति को रूस व युक्रेन आदि देशों में भेज दिया जाता है।
जब कोई व्यक्ति इमीग्रेशन कानून की अवहेलना करके अपने मूल देश को छोडक़र किसी अन्य देश में निवास करने के लिए चला जाता है तो उसे अवैध इमीग्रेशन कहा जाता है। पंजाब तथा हरियाणा में इस प्रकार के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हरियाणा राज्य में पिछले 6 वर्षों में अवैध इमीग्रेशन के मामलों में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी देखी गई है जोकि एक चिंता का विषय है इस प्रकार के मामलों में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि, हरियाणा पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही से 2024 में ऐसे मामलों में कमी देखी जा रही है।
शत्रुजीत कपूर ने कहा कि लोग ऐसे धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहें और बिना जांच पड़ताल के किसी भी ट्रैवल एजेंट पर विश्वास ना करे। आमजन की सुविधा के लिए हरियाणा पुलिस की वैबसाइट-https://haryanapolice.gov.in/login पर अधिकृत तथा अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों की सूची अपलोड की गई है। कोई व्यक्ति फिर भी अगर इस प्रकार के फ्रॉड का शिकार हो गया है तो तुंरत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने अथवा हैल्पलाइन नंबर- 8053003400 पर देना सुनिश्चित करें।
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