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Haryana Police Recruitment : हाईकोर्ट ने 6600 सिपाहियों के नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक

• LAST UPDATED : July 16, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News (Haryana Police Recruitment): हरियाणा पुलिस में पुरुष व महिला सिपाहियों के 6600 पदों पर चयनित आवेदकों की नियुक्ति पर तलवार आ लटकी है। जी हां, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर फिलहाल 29 जुलाई तक रोक लगा दी है।

जानकारी के अनुसार याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि सिपाही भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाने से अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने एचएसएससी को आदेश दिए थे कि बगैर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाए हर शिफ्ट के 50 टॉपर में से मेरिट सूची तैयार की जाए। लेकिन आयोग यह जानकारी देने में नाकाम रहा। Haryana Police Recruitment

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सैंपलों के निरीक्षण के बाद ही सुनाया जाएगा निर्णय

इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई और महिला सिपाही भर्ती की 10 अभ्यर्थियों के परिणाम के सैंपल सौंपने का आदेश दिया। इन सैंपलों के निरीक्षण के बाद फैसला सुनाया जाएगा।

इस दौरान याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल 29 जुलाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉमूर्ला अपनाना उचित है या नहीं।

शुरू से विवादों में रही भर्ती

बता दें कि 13 दिसंबर, 2020 को 5,500 पुरुष सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 8.39 लाख युवाओं ने आवेदन किया था लेकिन सिपाही पुरुष भर्ती का पेपर 7 अगस्त, 2021 को लीक हो गया था जिसके बाद 30 अक्तूबर, एक और दो नवंबर 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई।

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