India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Polls 2024 : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं की सहायता करने के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पंकज अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्र परिसर सेे 200 मीटर की परिधि के बाहर ही ऐसे समर्थक अपना इलेक्शन बूथ लगा सकते हैं जिसमें केवल एक मेज और 2 कुर्सियां रखी जा सकती है। साथ ही छाया के लिए 10 फुट लम्बा व इतनी ही चौडाई का टेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी और किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जांगे। इसके अलावा भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर किसी उम्मीदवार का केवल एक ही इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा। ऐसे केंद्र स्थापित करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित रूप में पहले से ही रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्याएं बतानी होंगी जहाँ उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
उन्हें ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया समितियों, पंचायत समितियों आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास होनी चाहिए ताकि वे मांगे जाने पर संबंधित चुनाव/पुलिस अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर सकें।
उन्होंने कहा कि ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों को लगाने तथा आयोजित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को, जैसा कि निर्धारित है, उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में दर्ज किया जाएगा।
ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाना होना है ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्ती से उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित की जाएंगी। इन बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने या उन्हें अन्य उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से रोकने या मतदाताओं के अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते।
इसके अलावा, राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा ऐसे बूथ पर तैनात किए जाने के लिए नामित व्यक्ति उसी मतदान केंद्र का मतदाता होगा। उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होगा और जब भी कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक उससे उसकी पहचान पूछेगा, तो उसे मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसे मतदान केन्द्रों पर तैनात न करें।
Haryana Assembly Elections 2024 : …और थम गया विधानसभा चुनाव प्रचार, 5 अक्टूबर को होगा मतदान
विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया डीएपी की कमी का मुद्दा…
गवाही के दौरान शिकायतकर्ता अपने पूर्व बयान से मुकर गया था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly : हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kaithal News : सर्दी के दस्तक देते ही कोहरे की चादर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jhajjar Accident News : झज्जर जिला के गांव रूढ़ियावास के पास…