Haryana Private School Provisional Affiliation Extension हरियाणा में प्राइवेट व निजी स्कूलों को सशर्त प्रोविजनल एफिलिएशन

Haryana Private School Provisional Affiliation Extension 

इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़

Haryana Private School Provisional Affiliation Extension : हरियाणा सरकार ने उन प्राइवेट व निजी स्कूलों स्कूलों को विभिन्न शर्तो पर एक और शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है, जिनकी मान्यता के मामलों में विभाग या डीएलसी ने अंतिम रूप नहीं दिया है।

1 साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया

सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग को निजी स्कूल संघों से कई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें स्कूलों को दी गई अंतिम/अस्थायी संबद्धता के विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था। इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राइवेट व निजी स्कूलों को सरकार ने उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद विभिन्न शर्तों के अधीन 1 साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है।

इसके लिए विद्यालयों को पिछले सत्र के दौरान विभाग द्वारा दी गई अस्थायी मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-2023 मे अपने स्कूलों में छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे और वे विभागीय नियमों व प्रावधानों के विपरीत कोई भी कार्य नही करेंगे।(Haryana Private School Provisional Affiliation Extension ) यदि ऐसे स्कूल नियमो के विपरीत कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ संबंधित उचित कार्रवाई अमल मे लाई

Mohit Saini

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