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Haryana Road Safety : प्रदेश की सड़कों पर नहीं लगा सकेंगे कट, होगी कार्रवाई

• LAST UPDATED : December 15, 2022
  • हरियाणा में इस वर्ष 9951 सड़क दुर्घटनाएं

इंडिया न्यूज, Haryana Road Safety : हरियाणा में रोड सेफ्टी को लेकर नियम सख्त होने जा रहे हैं। अब हरियाणा की सड़क पर अगर अब कोई भी कट लगाता या तोड़ता नजर आएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक सड़क निर्माण का इंटरनल आडिट भी कराया जाएगा। हरियाणा में केंद्र सरकार की एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (कफएऊ) योजना को अब लागू कर दिया गया है।

वहीं आपको बड़ी जानकारी दे दें कि हरियाणा में नवंबर-2022 तक 9951 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है इनमें 4516 व्यक्तियों की जान गई और 8447 व्यक्ति जख्मी हुए। हालांकि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईरेड) परियोजना शुरू हो गई है। परियोजना के लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।

मार्च तक ये काम करने होंगे पूरे

सरकार की ओर से प्रदेश की सभी सड़क बनाने वाली एजेंसियों और विभागों को निर्देश हैं कि वे 31 मार्च-2023 तक रोड सेफ्टी को लेकर सभी अधूरे काम पूरे करेें। जैसे अधूरी सड़कों का काम पूरा करें, रोड पर स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, साइन बोर्ड, रोड र्माकिंग, कैटआईज, डेलिनियटरस और ब्लैक स्पॉट शामिल हैं। प्रदेश ने वर्ष 2023 के लिए 20% दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य दिया गया है।

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