India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Roadways: हरियाणा में बढ़ते सड़क हादसों ने हरियाणा के लोगों को डराकर रख दिया है। चलते कजहालते बसों में आग लग जाना या तेज स्पीड के कारण कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाना। इसे देखते हुए अब रोडवेज ने हरियाणा में चलने वाली रोडवेज बसों के लिए सख्ती से नया नियम जारी किया है। दरअसल, हरियाणा रोडवेज़ विभाग ने बसों की स्पीड को अब तय कर दिया है। रोडवेज विभाग के मुताबिक अब नेशनल हाईवे पर बस की स्पीड (80KM) रहेंगी। और अगर कोई बस चालाक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अक्सर ऐसा होता है कि बस चालाक या बड़े वाहन को चलाने वाले चालाक नशा करके या शराब पी कर बस चलाते हैं। जिसके कारण कई बड़े हादसे हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बस चालाक बस से लोगों को उतारते और चढ़ाते समय भी बस को नहीं रट और अचानक से स्पीड बढ़ा देते हैं जिसके कारण छोटे भी आ जाती हैं। बसों की ओवरस्पीड को लेकर CM विंडो पर ये मामला पहुँचाया गया था।
इसके बाद निदेशालय ने सभी महाप्रबंधकों को सरकारी और किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा में चलाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीँ अब विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि जो चालक तय सीमा से अधिक गति से बस चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन ना करने पर चालाक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।