India News Haryana (इंडिया न्यूज), HC Helmet Decision : प्रदेश के लोगों के हितों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हेलमेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बाइक पर 4 साल से ऊपर के बच्चे बिना हेलमेट सफर नहीं कर पाएंगे, उन्हें हर हालत में हेलमेट पहनना जरूरी है। वैसे यह आदेश 29 अक्टूबर को सुनाया गया था, लेकिन इस फैसले पर मंथन जारी है जिसकी अगली सुनवाई 4 दिसंबर की जानी है।
हाइकोर्ट का कहना है कि जिन सिख महिलाओं और पुरुषों ने पगड़ी पहनी होगी। उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि हेलमेट केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टैंडर्ड के हिसाब का होना चाहिए। हालांकि इस आदेश पर एक बार फिर से कोर्ट की ओर से मंथन किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेलमेट केवल सिर पर रखा ही काफी नहीं, उसे सिर से अच्छे से बांधा होना भी जरूरी है, ताकि वह पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। हेलमेट को मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्टेंडर्ड का पालन करना जरूरी होगा। हेलमेट का उपयोग महज खानापूर्ति न हो, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठे सवारों का चालान किया जाए। बिना हेलमेट टू-व्हीलर पर सवारी करने वाले सभी लोगों पर यह नियम सख्ती से लागू होगा, चाहे वह बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों।
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