इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। बता दें कि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। पंजाब सरकार भी इस दौरान तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर तेजिंदर बग्गा पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद मोहाली अदालत ने बग्गा का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इससे पहले 7 मई को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर आधी रात को मामले में सुनवाई हुई थी जिस दौरान यानी 10 मई तक गिरफ्तारी वारंट से बग्गा को राहत दी गई थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी तरह की कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे।
आप नेता सनी सिंह ने तेजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज करवाया था। बता दें कि बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बग्गा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा था। उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी करार दिया था।
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