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SC on Jagjit Dallewal Fasting : सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के अनशन पर सुनवाई, पंजाब सरकार को कड़ी फटकार

BY: • LAST UPDATED : January 2, 2025

India News Haryana (इंडिया न्यूज), SC on Jagjit Dallewal Fasting : हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।

SC on Jagjit Dallewal Fasting : पंजाब सरकार का रवैया सुलह कराने का नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कभी अनशन तुड़वाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, “आपका रवैया सुलह कराने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, जो स्थिति को और जटिल बना रहा है।”

डल्लेवाल की याचिका पर प्रतिक्रिया

वहीं डल्लेवाल ने इस मामले में एडवोकेट गुनिंदर कौर गिल के माध्यम से खुद को पार्टी बनाने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हमने सुलह के लिए पूर्व जजों की एक कमेटी बनाई है जो मौके पर मौजूद है। इसलिए हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। इसे टकराव न समझें।”

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अस्पताल में भर्ती कराने की रिपोर्ट तलब

सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट (कंप्लायंस रिपोर्ट) पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित रहे।

अगली सुनवाई 6 जनवरी को

कोर्ट ने 6 जनवरी 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। इसमें डल्लेवाल के अनशन और हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार किया जाएगा।

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