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High Court Decision: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 2 आईएएस अफसरों और 3 अन्य कर्मचारियों की सैलरी रुकी

• LAST UPDATED : December 4, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), High Court Decision: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 16 साल पुराने मामले में बड़ा आदेश देते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों और तीन अन्य कर्मचारियों की सैलरी कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कदम उन अधिकारियों के खिलाफ उठाया है जिन्होंने 2007 में दिए गए कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया को लंबित रखा।

आदेश में इन लोगों की रोकी सैलरी

कोर्ट ने आदेश दिया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा (डीएसई) जितेंद्र कुमार और महानिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा रिपु दमन सिंह ढिल्लों के साथ-साथ तीन अन्य अधिकारियों—रोहताश वर्मा (डीईओ कुरुक्षेत्र), धर्मेंद्र कुमार (डीईओ यमुनानगर) और प्रदीप नरवाल (डीईओ हिसार)—की सैलरी कुर्क की जाए। ये अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिस कारण याचिकाकर्ताओं को 16 साल से प्रमोशन का लाभ नहीं मिला।

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यह मामला तब सामने आया जब 2007 में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 2008 में आदेश पारित किया था, लेकिन अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

हरकेश मनुजा ने अधिकारियों की सैलरी रोकने के दिए आदेश

जस्टिस हरकेश मनुजा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अधिकारियों की सैलरी कुर्क करने का आदेश दिया और विभाग को कई अवसर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

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