इंडिया न्यूज, Haryana (Ram Rahim Parole) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम (Ram Rahim) को बड़ी राहत दे दी है। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों ही डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिली थी जिसके बाद वे सीधे यूपी के बागपत आश्रम में पहुंचे थे लेकिन इसी दौरान उनकी पैरौल के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने पर जब सवाल उठाए तो याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। वहीं हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता ने चीफ सेक्रेटरी (सीएस) को मांग पत्र दिया है। सरकार उस पर गौर करे।
आपको जानकारी दे दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि नियमों के अनुसार पैरोल पाने वाला जहां रुकता है, वहां पहले उधर के जिलाधिकारी से राय ली जाती है, लेकिन राम रहीम ने ऐसा नहीं किया। राम रहीम की पैरोल देने से माहौल बिगड़ सकता है। वहीं डेराप्रमुख ऑनलाइन सत्संग भी कर रहा है। इतना ही नहीं, मोबाइल व अन्य संचार के माध्यम के प्रयोग पर भी रोक की शर्त रखी जाती है।
मालूम रहे कि इससे पहले भी राम रहीम को फरवरी 2022 और जून, 2022 में पैरोल मिली थी। अब तक राम रहीम को 51 दिन की छुट्टी मिल चुकी है। पहली जब पैरोल मिली थी तब वह गुरुग्राम के आश्रम में रहा था।
इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम (Baghpat Ashram) में 30 दिन रहा और अब उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है। ज्ञात रहे कि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि डेराप्रमुख जमानत मिलने पर सिरसा डेरा आएगा और यहीं पर दिवाली मनाएगा लेकिन सरकार की मंजूरी नहीं मिल सकी।
सन् 2017 से साधवी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारियां जेल में सजा काट रहा है। उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 20 साल, रणजीत हत्याकांड में भी 20 वर्ष की सजा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त साध्वियों से यौन शोषण मामले में भी 10-10 साल की सजा हो रखी है।
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