India News (इंडिया न्यूज), High Court Order, चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया जिसके तहत हरियाणा में उन अनेक सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, जो वर्ष 2003 में ओपी चौटाला सरकार में आई नीति के तहत पक्के होने के योग्य थे। बता दें कि हाईकोर्ट में यमुनानगर के एक व्यक्ति ने पिटीशन दायर कर नियमित करने की मांग की थी।
यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें नियमित किए जाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि वे राज्य में 2 दशक से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को 2003 की नीति आने के बावजूद नियमित नहीं किया गया। उनके कई साथियों और कई जूनियरों की सेवाएं नियमित हो गईं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिला।
वहीं न्यायाधीश एचएस सेठी का इस बारे में कहना है कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी कहा गया है और ऐसे में यदि कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक अपनी सेवाएं राज्य को देता है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसे नियमित करने के लिए पद सृजित करे।
उधर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा का कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से देर से ही सही, लेकिन सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को न्याय मिला है। अब हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को लागू कर उन्हें भी जल्द पक्का किया जाए।
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