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Haryana Highcourt on ED: आदेश के बाद छौक्कर को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? हाईकोर्ट ने ED को लताड़ा

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Highcourt on ED: हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने ED और राज्य की सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। आदेश देने के बावजूद भी हाईकोर्ट की बात को ना मानना ED को भारी पड़ गया है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को गिरफ्तार करने के आदेश के बावजूद उनकी गिरफ्तारी न होने पर हरियाणा सरकार और ईडी को जमकर फटकार लगाई है। अब हाईकोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका को मंजूरी देते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

  • छौक्कर को लेकर क्या बोले सामाजिक कार्येकर्ता
  • ED रही विफल (याचिकाकर्ता)

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छौक्कर को लेकर क्या बोले सामाजिक कार्येकर्ता

आपको बता दें, इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर बड़ा दावा किया और कहा कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद ED कार्रवाई करने में कामियाब नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि, छौक्कर चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे थे और प्रचार कर रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया साथ ही उन्होंने कहा कि, छौक्कर और उनके बेटों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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ED रही विफल (याचिकाकर्ता)

ED पर आरोप है कि समालखा सीट से पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर कानून के प्रावधानों को दरकिनार कर गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ ईडी ने भी अदालतों को सूचित किया है कि वो आरोपी का पता लगाने में विफल रहे हैं। आरोपी खुलेआम प्रचार करके चुनाव लड़ रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के अधिकारी अदालतों को गुमराह कर रहे हैं और पूर्व विधायक के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के इस याचिका के बाद हाईकोर्ट एक्शन मोड में आ गई है और ED और सरकार को फटकार लगाई है।

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Heena Khan

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