India News Haryana (इंडिया न्यूज), Street Vendors: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने परिसर में अवैध वेंडरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब परिसर के फुटपाथ, पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और अन्य खाली स्थानों पर फुटपाथ पर लगे अवैध फड़ियों का बाजार खत्म होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडरों को ही परिसर में व्यापार की अनुमति दी जाएगी।
इससे पहले एडवोकेट पीआर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि कोर्ट परिसर में सैकड़ों वेंडर हैं, और यह स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यहां तक कि हाईकोर्ट के कोटे की बिजली भी वेंडरों को आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, पार्किंग में वाहनों के बीच गैस सिलिंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है।
हाईकोर्ट ने 26 जुलाई, 2023 को सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन से कहा था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए वेंडरों पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। तब कोर्ट ने वेंडरों को हटाने पर रोक लगा दी थी। बार एसोसिएशन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इन वेंडरों को हटाना बड़ी असुविधा का कारण बनेगा, क्योंकि हजारों लोग, जिनमें वकील, याचिका कर्ता, प्रतिवादी और कर्मचारी शामिल हैं, रोज हाईकोर्ट आते हैं और उन्हें इन सेवाओं की आवश्यकता होती है।
सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वह आवश्यक सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें, ताकि गैर-आवश्यक वेंडरों को परिसर से हटाया जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आवश्यक सामान और सेवाओं की बिक्री की अनुमति दी जाएगी, और बाकी को हटाया जाएगा ताकि हाईकोर्ट परिसर में व्यवस्था बनी रहे।
विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया डीएपी की कमी का मुद्दा…
गवाही के दौरान शिकायतकर्ता अपने पूर्व बयान से मुकर गया था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly : हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kaithal News : सर्दी के दस्तक देते ही कोहरे की चादर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टर…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jhajjar Accident News : झज्जर जिला के गांव रूढ़ियावास के पास…