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HC on Rape Case : दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकरे तो होगी FIR, हाईकोर्ट का आदेश

• LAST UPDATED : March 4, 2024

India News (इंडिया न्यूज), New Instructions on Rape Case, चंडीगढ़ : रेप का केस दर्ज करा अक्सर मुकरने की घटनाएं सामने आती हैं। इस कारण कोर्ट का समय भी खराब होता है। ऐसे में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में एक नया फैसला लिया है। जी हां, अब दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकरने पर धारा 182 के तहत मामला चलेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि दंडात्मक कानून यौन उत्पीड़न को रोकने के इरादे से बने थे, मगर कुछ लोग इनका धन उगाही के हथियार के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। आदेश की प्रति हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को सौंपने का निर्देश दिया है।

जी हां, चरखी दादरी निवासी एएसआई सुनीता व एसआई राजबीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। इस मामले में उन पर आरोप है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी से पीड़िता का 12 लाख रुपए में समझौता करवाया और पीड़िता को चार लाख देकर बाकी आपस में बांट लिए गए।

मालूम हुआ कि समझौते के आधार पर पीड़िता बयानों से मुकर गई थी और यहां तक कि मेडिकल भी नहीं कराया था। गुप्त सूचना के आधार पर चारों के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए कानून का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं।

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