India News (इंडिया न्यूज), New Instructions on Rape Case, चंडीगढ़ : रेप का केस दर्ज करा अक्सर मुकरने की घटनाएं सामने आती हैं। इस कारण कोर्ट का समय भी खराब होता है। ऐसे में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में एक नया फैसला लिया है। जी हां, अब दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकरने पर धारा 182 के तहत मामला चलेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि दंडात्मक कानून यौन उत्पीड़न को रोकने के इरादे से बने थे, मगर कुछ लोग इनका धन उगाही के हथियार के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। आदेश की प्रति हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को सौंपने का निर्देश दिया है।
जी हां, चरखी दादरी निवासी एएसआई सुनीता व एसआई राजबीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। इस मामले में उन पर आरोप है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी से पीड़िता का 12 लाख रुपए में समझौता करवाया और पीड़िता को चार लाख देकर बाकी आपस में बांट लिए गए।
मालूम हुआ कि समझौते के आधार पर पीड़िता बयानों से मुकर गई थी और यहां तक कि मेडिकल भी नहीं कराया था। गुप्त सूचना के आधार पर चारों के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए कानून का मजाक बनाने पर तुले हुए हैं।
यह भी पढ़ें : Nafe Singh Rathi Murder Case : 3 शूटरों पर हरियाणा पुलिस ने रखा 1-1 लाख का इनाम
यह भी पढ़ें : Hooda Rally At Kaithal : आने वाला समय कांग्रेस का : भूपेंद्र सिंह हुड्डा
यह भी पढ़ें : Farmers Protest New Update : हरियाणा-पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों के किसान 6 मार्च को करेंगे दिल्ली कूच
भारतीय ग्रैपलिंग समिति द्वारा कुश्ती को प्रोमोशन एवं इंटरटेनमेंट विभाग का डिप्टी डारेक्टर नियुक्त हुई…
एक साल में टमाटर के दाम 161, आलू के 65, और प्याज के 52 प्रतिशत…
चंडीगढ़ तभी पंजाब का हो सकता है जब हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित हो…
स्वर्गीय मास्टर भगवान सिंह ने अपने अध्यापक काल में बच्चों को उच्च संस्कार पैदा कर…
सोचै सोचि न होवई, जो सोची लखवार, चुपै चुपि न होवई, जे लाई रहा लिवतार…
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की तलाश India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa Girls…