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Hijab Controversy हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

• LAST UPDATED : February 15, 2022

Hijab Controversy

इंडिया न्यूज, बेंगलुरु।

Hijab Controversy कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर जहां कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, वहीं आज भी सुनवाई जारी है। सुनवाई से पहले इस विवाद में एक और नया मोड़ आया। याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत के फैसले का उल्लेख

याचिकाकर्ता छात्राओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के सामने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की एक अदालत के फैसले का उल्लेख किया। इसमें मुद्दा यह था कि दक्षिण भारत से संबंध रखने वाली एक हिंदू लड़की क्या स्कूल में नाक का आभूषण (नोज रिंग) पहन सकती है। जिसमें अदालत ने फैसले में कहा था कि अगर ऐसे छात्र-छात्राएं और हैं जो अपने धर्म या संस्कृति को व्यक्त करने से डर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह जश्न मनाने की चीज है न कि डरने की।

शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 (2)

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने फरवरी की शुरूआत में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 (2) लागू कर दी थी। इसके अनुसार सभी छात्र-छात्राओं के लिए कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। आदेश सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों पर लागू किया गया। फिलहाल इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है।

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