Hijab Controversy karnataka
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Hijab Controversy karnataka कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) में हिजाब को लेकर विवाद (Hijab Controversy) की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी (Udupi) के एक सरकारी कॉलेज (Government College) में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। कर्नाटक (Karnataka) के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। दरअसल, इस मामले में गुरुवार (10 फरवरी) कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक (Religious) कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट (High Court) में इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।
जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) में हिजाब (Hijab Controversy) को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब (Hijab) पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन (Administration) ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।
गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में (Karnataka Education Act) कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म (Uniform) अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
सरकार के इस आदेश पर विवाद (Conflict) होने लगा, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में याचिकाएं दायर कीं। इस याचिका को एकल पीठ ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी (Chief Justice Rituraj Awasthi) की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच को भेज दिया, जिस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी (Chief Justice Rituraj Awasthi) ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े (Religious Clothing) पहनने पर रोक लगा दी।
Also Read: Uttarakhand Assembly Election 2022 भाजपा अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी : नरेंद्र मोदी
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Karnal Accident : हरियाणा के जिला करनाल में काछवा रोड…
लगातार क्राइम और स्केम के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रशासन अब भी सोया…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Air Pollution : दिल्ली और हरियाणा में प्रदूषण का…
किसान आंदोलन अब भी शांत नहीं हुआ है। लगातार किसानों को लेकर कोई न कोई…
अंबेडकर मामले को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस के…
मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो जवान भी घायल हो गए India News Haryana (इंडिया…