Hospital New Dress Code : प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू

इंडिया न्यूज, Haryana (Hospital New Dress Code) : हरियाणा के अस्पतालों में अब डॉक्टर व स्टाफ अपनी मर्ची ने ड्रेस नहीं डाल सकेगा, इसके लिए ड्रेस कोड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का जो नया ड्रेस कोड तैयार किया गया है उसमें जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप और स्कर्ट जैसे फैशनवाले कपड़े बैन हो गए हैं।

पुरुषों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होंगे

इतना ही नहीं, पुरुषों के बाल कॉलर से भी अब लंबे नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त महिलाएं भारी भरकम गहने और स्टाइलिश ड्रेस व मेकअप यूज नहीं करेंगी। नए नियमों के तहत अगर कोई डॉक्टर या स्टाफ ड्रेस कोड नही मानता तो उसे ड्यूटी से गैरहाजिर माना जाएगा।

क्या-क्या पहनने पर लगी रोक

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नया डेÑस कोड के अनुसार अब कोई भी जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेट शर्ट, स्वेट शूट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट, प्लाजो, फिटिंग पेंट, स्ट्रेच टी-शर्ट व पेंट, कैपर, हिप हगर, स्वेटपेंट, स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप, क्रॉप टॉप, कमर लाइन से छोटा टॉप, डीप नेक टॉप, आॅफ शोल्जर ब्लाउज व स्नीकर-स्लीपर नहीं पहन सकेगा।

नेम प्लेट भी अनिवार्य

वहीं अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट भी आवश्यक कर दी गई है। इस नंबर प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पद होना जरूरी कर दिया गया है।

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Amit Sood

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