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HSGPC Instructions : हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा पंजाब नहीं जाएगा

• LAST UPDATED : September 23, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News (HSGPC Instructions): सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एचएसजीपीसी ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा की सभी गुरुद्वारा कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से लेन-देन न करें।

जी हां, कोर्ट से आदेश आने के बाद हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा अब हरियाणा में ही रहेगा, पंजाब नहीं जाएगा। हरियाणा की कमेटी एसजीपीसी को जल्द पत्र लिखेगी और मांग करेगी कि जल्द हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधन एचएसजीपीसी को सौंप दिया जाए।

ये बोले दादूवाल और झींडा

हरियाणा के सिख नेताओं बलजीत दादूवाल (Baljit Daduwal) व जगदीश झींडा (Jagdish Jhinda) ने कहा कि हरियाणा के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक एसजीपीसी से किसी भी तरह का लेन-देन न करें। सरकार को भी इस बारे में जल्द ही निर्णय लेना होगा। आपको जानकारी दे दें कि यहां के गुरुद्वारों में से फिलहाल 5 गुरुद्वारों का प्रबंधन ही एचएसजीपीस के हाथों में है।

नेताओं ने दिया एकजुटता का संदेश

मालूम रहे कि कल यानि गुरुवार को कुरुक्षेत्र स्थित गुरुद्वारा छठी पातशाही में दोनों सिख नेताओं ने जत्थेबंदियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं दिखाया और गुरु घर में एक साथ लंगर भी चखा। दोनों नेताओं ने संगत को एकजुटता का संदेश दिया।

आम सभा की बैठक में कराया जाए प्रधान पद का फैसला : झींडा

एचएसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह किसी प्रधान के हक में नहीं बल्कि एचएसजीपीसी के हक में सुनाया है। गुरुद्वारा एक्ट 2014 के अनुसार सरकार एचएसजीपीसी की आम सभा की बैठक में सदस्यों से ही प्रधानगी का फैसला कराए। अगला कदम सरकार का है। वे जल्द मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मिलेंगे।

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