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Jind Crime : पत्नी की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने के दोषी पति सहित चार को उम्र कैद

  •  जुर्माना नहीं भरने पर काटनी होगी तीन माह की कैद

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jind Crime : एडिशनल सैशन जज कीर्ति जैन ने पत्नी की हत्यारे दोषी पति सहित चार लोगों को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सदर थाना सफीदों पुलिस को 29 सितंबर 2018 को दी शिकायत में पानीपत जिले के जोशी गांव निवासी प्रमोद ने बताया था कि उसकी बहन पिंकी की शादी वर्ष 2000 में बहादुरगढ़ निवासी महिपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति महिपाल, ससुर मांगेराम, जेठ कृष्ण, देवर सुभाष व श्रीराम दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थी।

Jind Crime : अपने एक रिश्तेदार से उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी करवाया

कई बार पंचायत भी हुई लेकिन आरोपी नहीं माने बाद में उसकी बहन को बदनाम कर घर से निकालने के लिए अपने एक रिश्तेदार से उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी करवाया। इसकी शिकायत करने पर पंचायती तौर पर फैसला करवा दिया था। इसके बाद उसका देवर सुभाष किसी महिला को शादी करके लाया। कुछ दिन बाद उस महिला को आरोपियों ने मिलकर मार दिया। उन्होंने इसकी शिकायत थाना व महिला आयोग को भी दी लेकिन आरोपित अपनी पहुंच के चलते इस मामले में भी बच गए। इसके बाद उसकी बहन को मारने के लिए उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची।

अपराधिक प्रवृति के लोगों के साथ मिल कर हत्या कर दी

इसके बाद आरोपितों ने अन्य अपराधिक प्रवृति के लोगों के साथ मिल कर उसकी बहन की हत्या कर दी। उसके शव को खुर्द बुर्द बरने की नियत से सिंघाना रोड पर खेतों में खड़ी झाडिय़ों में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सोनीपत जिले के फरमाना गांव निवासी मनीष, सरफाबाद गांव निवासी सुशील, बहादुरगढ़ निवासी उसके पति महिपाल व देवर सुभाष को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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Anurekha Lambra

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