India News (इंडिया न्यूज), Dowry And Murder Case : चरखी-दादरी में दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने ससुरालियों को सजा सुनाई है। जी हां, यहां कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने महिला के पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए तीनों को 10-10 साल की कैद और 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक मई, 2021 में बौंदकलां थाने में मिसरी निवासी कमला देवी ने शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि उसने अपनी बेटी नीतू का विवाह 2019 में भागेश्वरी निवासी अमित से किया था। शादी के कुछ दिन तो ठीक रहा लेकिन बाद में ससुराल पक्ष ने बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
इतना ही नहीं, अक्सर उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं 4 मई 2021 को ससुर सत्यदेव ने उन्हें सूचना दी कि नीतू ने पंखे से लटक सुसाइड कर लिया। पुलिस ने नीतू के पति अमित, सास राजबाला और ससुर सत्यदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पुरुषोत्तम कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने उनकी सजा में नरमी बरतने से इंकार कर दिया।
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