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Traffic Challan के भुगतान को किया नजरअंदाज तो…जो जाएं सावधान…खड़ी हो सकती है मुसीबत, पढ़े पूरी ख़बर  

BY: • LAST UPDATED : February 1, 2025
  • केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल के अनुसार वाहन को किया जा सकता है डिटेन, डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Traffic Challan : डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने वाहन चालकों को अहम जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल के अनुसार वाहन के चालान का भुगतान करना अनिवार्य है। जबकी काफी लोग चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते है। अगर कोई वाहन चालक चालान का भुगतान नहीं करता है तो केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल के अनुसार उसका वाहन डिटेन किया जा सकता है।

Traffic Challan : चालान कटने के बाद भुगतान करना अनिवार्य

डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि चालान कटने के बाद काफी सारे लोग जानबूझकर इसे नहीं भरते। ऐसे वाहन चालकों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी यात्रा के दौरान कही भी व्हीकल को रोककर डिटेन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अनुसार चालान कटने के बाद भुगतान करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय अवधि के भीतर चालान नहीं भरता है तो ट्रैफिक पुलिस उस वाहन को डिटेन कर सकती है। यह कदम चालान प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

10 फरवरी से पहले चालान का भुगतान करें

पुलिस विभाग द्वारा लोगों को अभी इसकी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वाहन का चालान कटने के बाद लंबे समय से उसका जानबूझकर भुगतान नहीं किया है वह 10 फरवरी से पहले चालान का भुगतान करें। भुगतान न करने की सूरत में उक्त समय अवधि के बाद वाहन को डिटेन भी किया जा सकता है। डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना केवल चालान से बचना नहीं, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है।

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