India News Haryana (इंडिया न्यूज), Assembly Elections : हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत 5 अक्टूबर को मतदान व 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मानवीय जीवन व सभी प्रकार की संपत्तियों को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत लाइसेंस धारक जल्द से जल्द अपना हथियार संबंधित थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। यह धारा चुनाव प्रक्रिया के सम्पन्न होने यानि 10 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
इस धारा के लागू होने से किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा बरछा, जैली, गंडासा और चाकू जैसे घातक हथियारों को अपने साथ लेकर घूमने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस शुदा हथियार हैं वे अपना हथियार संबंधित पुलिस थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जल्द जमा करवाएं और संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा बैंकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड आदि पर लागू नहीं होंगे।
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