फरीदाबाद/देवेंद्र कौशिक
हत्या का आरोपी दिल्ली बिजली बोर्ड में कार्यरत था जिसे फांसी की सजा मिली है,बता दें शक का कीड़ा उसके जहन में घर बना चुका था, पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के चलते उसकी गला रेतकर हत्या करने और शव को टुकड़ों में फेंकने वाले दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, घटना मार्च 2018 सूरजकुंड थानाक्षेत्र के ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है, जहां उसने एसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गुड़गांव के सेक्टर 23ए निवासी बृज शर्मा 6 भाई बहन हैं, उन्होंने तीसरे नंबर की बहन अंजू कौशिक की शादी दिल्ली के हरिनगर निवासी संजीव कौशिक के साथ की थी, उनका 15 साल का बेटा भी है, संजीव कौशिक दिल्ली जलबोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन वह घटना से महज 15 दिन पहले ही बेटे मनन और पत्नी अंजू के साथ यहां ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रहने लगा था, गुप्ता ने बताया कि मुल्जिम संजीव कौशिक पत्नी अंजू पर शक करता था, उसे अंदेशा था कि पत्नी का जीजा के साथ संबंध है, इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था, आपको बता दें 17 मार्च 2018 को बेटा मनन अपने ताऊ के घर चला गया, तभी संजीव ने अंजू से झगड़ा कर मार पिटाई कर दी, इसके बाद घर में रखे कैंची से पत्नी का गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद उसने सिर के कई टुकड़े करके उसे बैग में भरकर दिल्ली के लाजपत नगर जाकर फ्लाईओवर से फेंक दिया, जिस पर केस दर्ज हुआ था साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है।
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