जल संसाधन प्राधिकरण ने सरकारी विभागों और उद्योगों की जलापूर्ति दरें में की बढ़ोतरी, जाने कब से लागू हो रही है कीमतें

इंडिया न्यूज, Haryana News(Increased Water Supply Rates): हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने सरकारी विभागों और उद्योगों के लिए थोक पानी की सप्लाई की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपूर्ति करने वाले विभागों को पानी पांच गुणा और उद्योगों को ढाई गुणा महंगा पड़ेगा। नई कीमतें पहली अगस्त 2022 से लागू की जाएँगी। प्राधिकरण ने कीमतों में चार साल बाद परिवर्तन किया है। बढ़ती कीमतों का कृषि क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

थोक दरें बढ़ने के बाद जलापूर्ति करने वाले जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सिंचाई विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आने वाले समय में अपने हिसाब से दरों में वृद्घि कर सकते हैं। सितंबर 2018 में थोक जलापूर्ति दरें बढ़ने के बाद 2019 में शहरी उपभोक्ताओं से नई दरों अनुसार बिल वसूली शुरू हो गई थी। उद्योगों के लिए पानी ढाई गुणा महंगा होने की मार आम आदमी पर भी पड़ेगी।

चूंकि, उद्योग पानी का बिल अधिक आने पर अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा सकते हैं। कीमतों को बढ़ाने से पहले प्राधिकरण ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के साथ लंबी वार्तालाप की।

2018 की दरों के अनुसार 2019-20, 2020-21 और 2021-2022 के लिए औसत राजस्व लगभग 184.11 करोड़ रुपये ही आ रहा है। यह इन क्षेत्रों में खर्च की जा रही राशि 1658.09 करोड़ रुपये का केवल 11.10 प्रतिशत है। ऐसे में जल संसाधन प्राधिकरण को दरें बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही थी।

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अनियंत्रित जल रोकने में सहायता मिलेगी

कादियान ने कहा कि पानी की कीमतों में बढ़ोतरी से अनियंत्रित जल का उपयोग रोकने में मदद मिलेगी। पानी को बर्बाद होने से रोका जा सकेगा। इससे उद्योग और बिजली क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल करने की ओर बढ़ेंगे। जल संसाधन परियोजनाओं के संचालन, मरम्मत और अन्य कार्यों पर बिल वसूली से ज्यादा खर्चा हो रहा है, इससे नई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

सरकार ने पारित किया संशोधन अधिनियम

प्राधिकरण की अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा ने आगे बताया कि थोक पानी की सप्लाई की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सर्कार से निवेदन किया गया था। हाल ही में सरकार ने संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया। अब प्राधिकरण नई कीमतें लागू करने जा रहा है।

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