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Haryana Government द्वारा तबादलों को लेकर निर्देश – मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किया जाएगा कर्मचारियों का कोई भी तबादला 

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India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Government : हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश एच.आर.एम.एस.(मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए। इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। एच.आर.एम.एस. द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

Haryana Government : कुछ ऐसे मामले आए

उल्लेखनीय है कि सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं।

राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना न किया जाए। ऐसी सलाह मिलने पर, एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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