डॉ. रविंद्र मलिक, India News (इंडिया न्यूज़), Animal Insurance, चंडीगढ़ : हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती व संबंधित काम से जुड़ा है। ज्यादातर किसान पशुपालन करते हैं जिसके जरिए वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काफी परिवार ऐसे होते हैं जिनका एकमात्र आय का स्त्रोत ही पशुपालन है, जिसके माध्यम से वह अपने परिवार का भरण-पोषण करते है और उनसे मिलने वाले दूध-दही और घी आदि को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं परन्तु अगर किसी भी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत परशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नुकसान झेलना पड़ता है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना को शुरू किया है। सरकार द्वारा उनके पशुधन के लिए बीमा योजना शुरू की गई है जिसका वो फायदा ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 में हुई, जिसके तहत पशुपालक जिन भी जानवरों को पालते है उनका बीमा कवर किया जा सके। पशुपालकों को इसमें अपने अनुसार 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की बीमा क़िस्त देनी होगी जिसमे गाय, भैंस, बैल, ऊँट आदि के लिए 100 रुपए और भेड़, बकरी, सुअर के लिए 25 रुपए तक की बीमा राशि रखी गयी है।
पशुपालन विभाग द्वारा प्राप्त आधिकारिक जानकारी अनुसार हरियाणा में पांच साल की अवधि में 1091873 पशुओं को बीमा स्कीम के अंडर कवर किया गया है। साल 2018-19 में 60133 पशुओं का बीमा किया गया। वहीं साल 2019-20 में बीमा स्कीम के अंडर कवर किए गए पशुधन में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई और इस वित्त वर्ष में कुल 203267 पशुओं का बीमा किया गया।
इसके बाद वित्त वर्ष 2020-21 में बीमा स्कीम के अंडर 379591 पशुधन को कवर किया गया। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में बीमा करवाने वाले पशुओं में आश्चर्यजनक रुप से कमी आई और इस साल महज 10187 पशुओं की बीमा किया गया। वहीं 2022-23 में 198665 और चालू वित्त वर्ष में 19 जनवरी 2024 तक 240030 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य हरियाणा के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के सांझा सहयोग द्वारा चलाई जा रही है। प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन यानि दस छोटे पशु प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है।
एक पशुधन यूनिट का अभिप्राय एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे पशु हैं। इसके साथ-साथ गौशाला भी अपने पांच पशुओं का बीमा करवा सकती हैं। एक परिवार का आशय पति- पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निशुल्क किया जाता है व अन्य वर्गों के पशुपालकों के लाभार्थी मात्र सौ, दो सौ व तीन सौ रुपये प्रति।
लाइनस्टॉक डेवेलपमेंट बोर्ड के डीजी डॉ. एलसी रंगा ने कहा कि पशुपालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए पशु बीमा स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत वो निर्धारित प्रीमियम भरकर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। पशुपालन को रिस्क फ्री करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है और पशुपालक वर्ग को निरंतर इसका फायदा मिल रहा है।