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Haryana Panchayat Election : शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना सभी का दायित्व : धनपत सिंह

BY: • LAST UPDATED : October 14, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana Panchayat Election : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह (Election Commissioner Dhanpat Singh) ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, आबकारी एवं कराधान व अन्य विभागों को सहयोग भी अति आवश्यक है।

धनपत सिंह शुक्रवार को पंचकूला में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों की बैठक के दौरान बोल रहे थे। बैठक में पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।

अलग-अलग चरणों में करवाए जा रहे पंचायत चुनाव

धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग-अलग चरणों में करवाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों नामत:, अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।

उपरोक्त जिलों में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नई स्कीम, नए प्रोजेक्ट आदि की घोषणा नहीं कर सकती। जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है वहां पर सरकार द्वारा किसी भी भवन, प्रोजेक्ट आदि का उद्घाटन अथवा आधारशिला नहीं रखी जा सकती।

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर रहेगी पैनी नजर

धनपत सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस कानून व्यवस्था को बनाकर रखे। जो भी व्यक्ति गैर लाइसेंसी हथियार के साथ मिले, उस पर तत्काल कार्रवाई हो। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की रहेगी। इसके अतिरिक्त संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर प्रशासन एवं पुलिस पैनी नजर बनाकर रखें। इन बूथ पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। गांवों में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए।

पोलिंग बूथ पर बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करे बिजली विभाग

धनपत सिंह ने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि पोलिंग बूथों पर मतदान वाले दिन बिजली की सप्लाई बाधित न हो, ऐसी व्यवस्था करें ताकि मतदान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। जिन पोलिंग बूथों पर बिजली से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी है तो बिजली विभाग पहले से इन का दौरा करे और वहां पर बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करे।

साथ ही शिक्षा, तकनीकि शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों को निर्देश दिए कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं में पोलिंग बूथ बनाए जाने हैं, उनमें यदि किसी मरम्मत की आवश्यकता हो तो उसे पहले ही पूरा कर लिया जाए। इन जगहों पर रैंप आदि की व्यवस्था हो ताकि आसानी से विकलांग व बुजुर्ग भी अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। श्री धनपत सिंह ने सभी पोलिंग बूथों पर पीने के साफ पानी, शौचालयों में फ्लश करने के लिए पानी तथा साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

अवैध शराब बिक्री पर नजर रखे पुलिस व आबकारी विभाग

धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस व आबकारी व कराधान विभाग पैनी नजर बनाकर रखे। जहां-जहां पुलिस को हल्का सा भी शक है, उन इलाकों में लगातार रेड व गश्त की जाए। मतदान से एक दिन पूर्व व मतदान के दिन तथा मतगणना के दिन इन क्षेत्रों में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान मतदान क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

म्हारी पंचायत पोर्टल पर नजर आएगी पंचायत चुनाव की गतिविधियां

धनपत सिंह ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव की गतिविधियां म्हारी प्ह्व पोर्टल पर देखी जा सकेंगी। इस पोर्टल को एनआईसी के माध्यम से तैयार करवाया गया है। इसमें उम्मीदवारों के नामांकन, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूचियां डाली जाएंगी। इसके अतिरिक्त मतदान व मतगणना के दिन के लिए ई-डैशबोर्ड तैयार करवाया गया है ताकि चुनावों के रूझान, मतदान प्रतिशत व अंतिम नतीजों को कोई भी घर बैठे पोर्टल पर देख सकता है।

कोविड प्रोटोकॉल व प्राथमिक उपचार का हो प्रबंध

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल संबंधित हिदायतों की कड़ाई से पालना की जाए। साथ ही उनसे कहा कि नजदीक की डिस्पेंशरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र अथवा सामान्य अस्पताल में चुनाव के दौरान किसी के घायल होने पर प्राथमिक उपचार की पूर्ण व्यवस्था की जाए।

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