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वायरल वीडियो: भड़काऊ भाषण देना पड़ा महंगा जानिए किस धारा के तहत हुयी कार्रवाई ?

• LAST UPDATED : April 2, 2021

भिवानी/रवि जांगडा

सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. बता दें थाना बहल पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

रवि आजाद ने दिए शोसल मीडिया पर भड़काऊ भाषण

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि आजाद हाल वार्ड नंबर-03 का निवासी है. जिसने शोसल मीडिया पर भाषण देकर लोगों की शांति को भंग करने का कार्य किया हैं. जो लगातार काफी दिनों से अपने फेसबुक पेज रवि आजाद बीकेयू पर लाइव आकर भाषण देता है. जिससे लोगों की शांति भंग होने का भय बन रहा है. इस पर पुलिस के द्वारा रवि आजाद के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना बहल में मामला पंजीबद्ध किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2021 को जिला भिवानी में शांति भंग न हो, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य  से प्रबंधक थाना बहल उप निरीक्षक सुरेंद्र पाल, ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने और लोक शांति को भंग करने के आरोपी, रवि आजाद को बहल से गिरफ्तार किया है।

आरोपी रवि आजाद के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाना, उपद्रव करना, विधि विरुद्ध जनसमूह को इकट्ठा करना, लोक मार्ग या परिवहन के पथ में बाधा डालना, दुष्प्रेरण के अपराध, जबरदस्ती वसूली, सार्वजनिक शांति को भंग करना, इरादे से जानबूझकर अपमान करना, राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध आदि धाराओं के तहत निम्नलिखित मामले दर्ज हैं।

किस अभियोग के तहत मुकदमे ?

अभियोग संख्या 136 दिनांक 25. 10. 2017 धारा 306

34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना बहल में पंजीबद्ध

अभियोग संख्या 151 दिनांक 06.04. 2018 धारा 147

149, 283 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना तोशाम में पंजीबद्ध

अभियोग संख्या 54 दिनांक 28.03.2021 धारा 153 ए

504, 505 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना बहल में पंजीबद्ध

दिनांक 24.11.2020 को थाना बहल पुलिस ने धारा 107/ 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

दिनांक 24.12.2020 को अपनी फेसबुक आईडी भड़काऊ भाषण दिया था. बहल में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की होने वाली जल अधिकार रैली के संबंध में भड़काऊ भाषण दिया था.

अभियोग संख्या 180 दिनांक 20.03. 2021 धारा 384

501 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना जिला सीकर, राजस्थान में पंजीबद्ध

आरोपी रवि आजाद किसान के नाम पर किसानों और आम जनता को भड़काऊ भाषण के माध्यम से बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

जांच इकाई के से आरोपी रवि आजाद को आज माननीय न्यायालय में किया गया. जहां न्यायालय ने आरोपी को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं. जिला पुलिस भिवानी जिले की आम जनता से अपील करती है कि, अपने जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला पुलिस को सहयोग करें. वह किसी प्रकार के  भड़काऊ भाषणों को सुनकर किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य न करें।

 

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