ITR Online Verification Process Mandatory : आईटीआर फाइल की तो वेरिफिकेशन भी अनिवार्य

इंडिया न्यूज, Delhi News (ITR Online Verification Process Mandatory): वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई जा चुकी है और ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो अब उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। जी हां, आप ऑनलाइन ही वैरिफिकेशन कर सकते हैं।

जानिये ये हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले पैन से आधार का लिंक होना अनिवार्य है।
  • तदोपरांत ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको ईफाइल का ऑप्शन मिलेगा।
  • आपको यहां इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में पहले जाना होगा, फिर ई वेरिफाई रिटर्न को चुनना होगा।
    इसके बाद आपका जो भी रिटर्न फाइल होगा वो दिखने लगेगा।
  • ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करके वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार ओटीपी ऑप्शन को चुनें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत मैसेज आएगा, जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।

जानिये इतने दिनों में वेरिफिकेशन अनिवार्य

आपको जानकारी दे दें कि वेरिफिकेशन नहीं की तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी ही मानी जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रॉसेस करता है। कळफ वेरिफाई नहीं कराई तो आपका रिफंड अटक जाएगा।

वेरिफिकेशन के पहले होते थे इतने दिन

ज्ञात रहे कि पहले रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन करनी होती था, लेकिन अब इस समय को घटा दिया गया है। अब आपके पास 30 दिन होंगे। इसी बीच आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर आप यह प्रक्रिया नहीं अपनाते तो आपका फंड अटक जाएगा

वित्त वर्ष में 5.83 करोड़ ने भरी रिटर्न

वहीं बात करें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तो 5 करोड़ 83 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की है। आयकर विभाग ने पहले ही बता दिया था कि इस बार रिटर्न फाइल की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें कि अंतिम दिन 31 जुलाई को 72.42 लाख रिटर्न फाइल किए गए।

इतना जुर्माना अदा कर कर सकेंगे आईटीआर दाखिल

आपको यह भी जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को एक्सटेंड नहीं किया। ऐसे में अब 31 जुलाई के बाद जो भी आईटीआर दाखिल करना चाहता है तो वह लेट फीस के साथ फाइल को भर सकता है।

इतनी भरनी होगी लेट फीस

इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

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