इंडिया न्यूज, Haryana (Jalebi Baba) : हरियाणा में जिला फतेहाबाद में नशीली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से रेप करने वाले कुख्यात जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। मंगलवार को बाबा को नाबालिग से 2 बार रेप में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल की कैद हुई। वहीं महिलाओं से रेप के केस में आईपीसी की धारा 376सी के तहत 7-7 साल और आईटी एक्ट की धारा 67-ए में 5 साल की कैद हुई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। बाबा को आर्म्स एक्ट के केस में बरी कर दिया गया। जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे, जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था।
जलेबी बाबा को 7 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी। तब बहस पूरी न होने पर इसे 9 जनवरी के लिए टाल दिया गया। हालांकि 9 को भी अदालत ने कुछ और जानकारी मांगी, जिसके बाद सजा को और टाल दिया गया। मंगलवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो बाबा रो पड़ा। इससे पहले भी कोर्ट में पेशी के दौरान बाबा ने रोने का ड्रामा किया। उसने कहा कि वह अब उम्रदराज हो चुका है, उसे शुगर भी है और मोतियाबिंद के चलते उसे दिखता भी नहीं है, उस पर रहम किया जाए।
19 जुलाई-2018 को टोहाना के तत्कालीन एसएचओ प्रदीप कुमार को एक मुखबिर ने मोबाइल पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। इसके बाद उसके खिलाफ एसएचओ की शिकायत पर आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 व आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले थे, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते दिखाई दे रहा था।
पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने कहा कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला-फुसलाकर नशे की गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता। बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। उनसे पैसे ऐंठता था। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज हुआ था। इसके बाद बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था।
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