India News (इंडिया न्यूज़), Kaithal Court Big Decision, चंडीगढ़ : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद निर्ममता से हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कैथल के इतिहास में यह पहला ऐसा फैसला है कि किसी दोषी को मौत की सजा दी गई हो। इसके साथ ही बच्ची के मां-बाप को 30 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा।
इस बारे में बच्ची के पिता ने गत वर्ष 8 अक्टूबर को थाना कलायत में धारा 365, 366, 376-ए बी 302, 201 आईपीसी और धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस नंबर 395 दर्ज कराया था। बाद में जांच के बाद केस में आईपीसी की धारा 376 (3) भी जोड़ी गई थी। केस की विशेष बात यह रही कि पुलिस ने मात्र 5 दिनों में चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की।उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा नियुक्त वकील अरविंद खुरानिया ने सहयोग दिया।
जय भगवान गोयल ने बताया कि गत वर्ष 8 अक्टूबर को दोषी पवन दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उस समय बच्ची गली में खेल रही थी। जब बच्ची का काफी देर तक कुछ अता-पता नहीं चला तो कलायत थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया गया। अगले दिन दोपहर 3 बजे बच्ची का अधजला शव निकट के जंगलों में मिला। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस संबंध में पवन को हिरासत में लिया गया क्योंकि यह युवक सीसीटीवी की फुटेज में शनिवार को बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहा था।
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