India News, इंडिया न्यूज़, Kaithal Court Sentenced Rape Case, चंडीगढ़ : कैथल की पॉक्सो व क्राइम अगेंस्ट वूमन की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के एक दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। इतना ही नहीं दोषी पर 45 हजार जुर्माना भी लगाया है। सरकारी अधिवक्ता जेडी गोयल ने बताया कि 31 जनवरी, 2021 को नाबालिग ने दोषी पर रेप का आरोप लगाया था जिसमें। पीड़िता ने कहा कि वह 30 जनवरी 2021 को शाम 6 बजे परिजनों से गुस्सा होकर गांव से बस में बैठकर कैथल बस स्टैंड पर आ गई।
पीड़िता के अनुसार, यहां एक लड़का संदीप उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। वह उसे खेतों में बने कमरे में ले गया। यहां उसने और दोस्त ने रेप किया। इतना ही नहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की ने तुरंत इस बारे में पुलिस में शिकायत दी जिसके बाद आरोपी को काबू कर लिया गया। लड़की के मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आज कोर्ट से सभी बयानों के मद्देनजर रेप के दोषी को 20 वर्षों की सजा सुना दी।
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