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Karnal News : खाकी हुई दागदार, दुष्कर्म के दोषी होमगार्ड जवान को 10 वर्ष का कारावास

• LAST UPDATED : July 12, 2024

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  • ढाई साल पहले थाने में दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीश ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास

  • थाने में लड़ाई-झगड़े की शिकायत देने गई थी पीड़ित महिला

इशिका ठाकुर, India News Haryana (इंडिया न्यूज), Karnal News : करनाल में एक बार फिर से खाकी के दागदार होने का मामला सामने आया है। जी हां, यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिह्नित अपराध के मामले में दुष्कर्म के दोषी गुलाब सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। वहीं दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं और कहा कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता तो दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने दी।

Karnal News : थाने में कुक के कमरे में किया था महिला से दुष्कर्म

महिला की शिकायत के अनुसार वह 21 फरवरी, 2022 को थाना घरौंडा, करनाल में लड़ाई-झगड़े के मामले में शिकायत देने गई थी। वहां होमगार्ड का जवान गुलाब पुत्र रामभज निवासी घरौंडा से उसकी मुलाकात हुई। महिला ने उसे बताया कि वह झगड़े की शिकायत व इस झगड़े की रिकॉर्डिंग लेकर आई है।

होमगार्ड के जवान ने महिला को कहा कि कमरे में बैठकर मुझे यह रिकॉर्डिंग सुनाना। महिला ने बताया कि उसने होमगार्ड की बातों पर विश्वास कर लिया और यह होमगार्ड उसे थाना के पीछे बने एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर होमगार्ड गुलाब ने जबरन उससे दुष्कर्म किया।

थाने में लगे कैमरों व सबूतों के आधार पर पुलिस ने किया था मामला दर्ज

जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि महिला ने होमगार्ड के जवान गुलाब के खिलाफ थाना घरौंडा, करनाल में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने थाने में लगे कैमरों की सीसीटी फुटेज व कमरे में मिले सबूतों के आधार पर होमगार्ड के खिलाफ 21 फरवरी, 2022 को थाना घरौंडा, करनाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया।

दोषी करार देकर सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि महिला से दुष्कर्म का मामला कोर्ट में 2 वर्ष से विचाराधीन चल रहा था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से उप-जिला न्यायवादी अमन कौशिक व सहायक जिला न्यायवादी हीना रानी मामले की पैरवी कर रहे थे। अदालत में अभियोजन पक्ष ने सबूतों व गवाहों को मजबूती से पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने चिह्नित अपराध के मामले में दुष्कर्म के आरोपी गुलाब सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश पारित किए। वहीं साथ ही दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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