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Karnal Triple murder Case: हत्या के 8 दोषियों को उम्रकैद

• LAST UPDATED : July 7, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News: तीहरे हत्याकांड के मामले में 8 हत्या के ओपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 4 आरोपियों को सबूतोंं के अभाव में बरी कर दिया गया है। मालूम रहे कि हत्याकांड की वारदात को ब्रह्मानंद चौक करनाल में बीती 8 दिसंबर, 2016 में अंजाम दिया था। इसी मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अलग-अलग जगहों से हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया था। Karnal Triple murder Case

6 साल से कोर्ट में विचाराधीन था मामला

मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में विचाराधीन था। अदालत में करीब 6 साल मामला विचाराधीन चलने पर न्यायधीश मोहित अग्रवाल ने इस मामले में फैसला सुना दिया। सभी दलीले सुनने के बाद न्यायधीश मोहित अग्रवाल ने बुधवार शाम करीब 4 बजे मामले में फैसला सुना दिया।

आखिर क्या था पूरा मामला

जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीती 8 दिसंबर, 2016 को राजेश जाणी, संदीप जाणी, नरेश, गुलाब बस्तली, चांद, मनोज अमित नरेश की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे कि तभी रामदेव कॉलोनी के पास बहृमानंद चौंक के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार कप्तान सिंह रंगरूटी खेड़ा सहित अन्य आरोपियों ने नरेश की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जिसमें गुलाब, राजेश और नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज व चांद गोली लगने से घायल हो गए थे। 8 get life term in triple murder case in Karnal

इन हत्यारोपियों को मिली उम्रकैद

सरकारी वकील सुभाष चंन्द्र ने बताया कि न्यायधीश ने मुख्य आरोपी कप्तान उर्फ प्रवीन, अमित उर्फ लांबा, हंसराज, सचिन उर्फ मूसा व सुशील उर्फ सिलू को आजीवन कारवास व धारा 302 के तहत 20 हजार रुपए व धारा 307, धारा 120बी, धारा 148 के व धारा 25 के तहत धाराओं में अलग-अलग 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि हत्या आरोपी अमित उर्फ मिता, विक्रम उर्फ विक्की व रितू राज को आजीवन कारावास व धारा 120 बी के तहत सभी को पांच पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जबकि रमेश, टिक्कू, सुनील व सोहन को इस मामले में बरी कर दिया गया है। जबिक अन्य एक आरोपी विजय को मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

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