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Haryana Assembly Election 2024 : लाइसेंस धारक आग्नेयास्त्र और हथियार पुलिस स्टेशन-डीलर के पास करवाए जमा

• LAST UPDATED : September 7, 2024
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Election 2024 : हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए सभी लाइसेंस धारकों को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपने आग्नेस्त्र और हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन/वैध हथियार और गोला बारूद डीलर के पास जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।

Haryana Assembly Election 2024 : आदेश की पालना नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

जिलाधीश डॉ वीरेंद्र सिंह दहिया ने कहा कि जिले में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं भय मुक्त माहौल में कराना सहित कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखना अति आवश्यक है ताकि जिले के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी डर व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश की पालना नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश सुरक्षा गार्ड, बैंक गार्ड, पुलिस एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा

जिलाधीश डॉ वीरेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित एस.एच.ओ. व हथियार डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपातकाल के उपाय के रूप में आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, जैसे किसी भी आक्रामक हथियार को ले जाना भी प्रतिबंधित है।

यह आदेश सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों द्वारा म्यान में कृपाण ले जाने व ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड, बैंक गार्ड, पुलिस एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गैर-लाइसेंसी हथियारों का पता लगाने और उन्हें नियमानुसार जब्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।