होम / Crime News: भिवानी के रामुपुरा बलियाली निवासी महेश के 11 हत्यारों को लंबे समय के बाद उम्रकैद

Crime News: भिवानी के रामुपुरा बलियाली निवासी महेश के 11 हत्यारों को लंबे समय के बाद उम्रकैद

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : July 31, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News (Crime News): हरियाणा के भिवानी में गांव रामुपुरा बलियाली के निवासी महेश के परिवार को लंबे इंतजार 6 वर्षो के बाद न्याय मिला, लेकिर जब कोर्ट ने 11 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई तो उम्रभर के लिए मिले घाव को मरहम मिल गया। कोर्ट ने भी अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाते वक्त सख्त व्याख्या की। कोर्ट में सेशन जज दीपक अग्रवाल उर्मकैद की सजा सुनाने के बाद कहा कि, ऐसे अपराधियों का जेल में रहना ही सही है, इनका समाज के बीच रहना खतरे से खली नहीं है। इसलिए इनका हमेशा जेल में ही रहना सही होगा।

बता दें कि, महेश की हत्या के बाद उनके मृतक शरीर पर चाकुओं के 17 जख्म मिले थे। कार्ट के इस फैसले के बाद मृतक के माता-पिता को सुकून मिला है, वहीं अपने चचेरे भाई को खोने के बाद जितेंद्र को भी कार्ट के छह साल तक चक्कर लगाने पड़े, इस फैसले के बाद उनके मानसिक तनाव को भी मुक्ति मिली है।

बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव रामुपुरा बलियाली में देवा गैंग का खौफ और आंतक बढ़ता ही जा रहा है। इस गैंग में करीब 35 से 40 गुर्ग शामिल हैं। इसी गिरोह ने महेश की 5 दिसंबर को अपहरण कर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी थी। उनके मृतक शरीर पर चाकुओं से 17 बार वार किया गया था।

आरोपी शव को जलाने की कर रहे थे तैयारी 

महेश की हत्या के बाद आरोपी उनके शव को जलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इतने में उनका चचेरा भाई जितेंद्र वहां पहुंच गया था। वहीं आपको बता दें कि, महेश की हत्या में गवाही देने कार्ट जा रहे उनके भाई जितेंद्र पर भी 11 सितंबर 2019 को जानलेवा हमला किया गया था। फिर उसके बाद गैंग के लोगों ने 20 अप्रैल 2022 को उन पर दोबारा जानलेवा हमला किया जिस दौरान जितेंद्र की जान तो बच गई लेकिन वह आज भी पूरी तरह ठीक नही है।

आरोपियों पर उम्रकैद के साथ जुमार्ना भी लगाया 

मामले में महेश के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 6 साल तक कार्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी जिस दौरान 19 गवाहों उनकी हत्या का राज खोला है। जिसके बाद हत्या के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की की सजा सुनाई हुई। इस दौरान हत्या के आरोपी जितेंद्र उर्फ सोनू, विनोद, सुनील उर्फ छोटू, रवींद्र उर्फ छोटू, राहुल, आकाश, संजय, संदीप उर्फ मटरू, पंकज उर्फ बाला, अंकेश, सुमित को उम्रकैद के साथ-साथ 25-25 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया गया। गैंग का मुखिया अशोक उर्फ मग्गु साथियों के साथ पहले से ही भिवानी की जेल में बंद है।

यह भी पढ़ें : Faridabad Crime News : पुलिस प्रोटेक्शन हाउस में युवती का सुसाइड

Connect With Us: Twitter Facebook

Tags: