India News (इंडिया न्यूज), Bhiwani Double Murder Case, चंडीगढ़ : भिवानी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट द्वारा दोहरे हत्याकांड में 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। वहीं जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है।
बता दें कि मामला 2020 का है जब होलीका दहन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था जिसमें सुरेश देवी (55) और मनवीर (30) को गंभीर चोटें आई थी, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बवानीखेड़ा पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी।
इसी मामले में भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने 16 लोगों को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने बुधवार को सभी 16 दोषियों को धारा 148 में एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323 में एक वर्ष का कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना भरने पर एक माह अतिरिक्त सजा, धारा 341 में एक माह की सजा, धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में बवानीखेड़ा निवासी सुरेश उर्फ छोटू, मोनू, कृष्णा, बलजीत, रमेश, सुरज, अजय, मुकेश, अनिल, संजय, सोनू, सोनू, सुनील, मूर्ति, संजय और संदीप को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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