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Hudaudi Sarpanch Murder Case : 5 दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपए जुर्माना

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इंडिया न्यूज, Haryana Government Big Decision : कोर्ट ने प्रदेश के जिला चरखी दादरी में हड़ौदी सरपंच अनिल हत्याकांड के 5 दोषियों तिवाला निवासी परमिंद्र उर्फ फौजी, झरवाई निवासी भूपेंद्र, बिरहीकलां निवासी जसप्रीत, रानीला निवासी हरिओम ओर रोहतक के किशनगढ़ निवासी दीपक उर्फ दीपा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अगर दोषी यह जुर्माना राशि नहीं भरेंगे तो 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

14 अप्रैल, 2018 का है मामला

जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल, 2018 को हड़ौदी सरपंच एवं मृतक अनिल के चचेरे भाई ने बाढड़ा थाने में शिकायत दी थी कि 13 अप्रैल, 2018 की शाम को अनिल सहित 7 लोग दो गाड़ियों में सवार होकर बरसाना से वापस लौट रहे थे कि  हड़ौदा बस अड्डे के नजदीक क्रेटा सवार तीनों व्यक्ति सड़क पर खड़े मिले। स्कॉर्पियो में सवार 4 युवक उनकी क्रेटा छीनकर भागने लगे। जब उनका पीछा किया गया तो युवकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिससे गांव हड़ौदी के सरपंच अनिल की मौत हो गई थी। तब से ही मामला कोर्ट में चल रहा था।

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