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Life Imprisonment In Murder Case : हत्या के आरोप में दोषी प्रेमी सहित चार को आजीवन कारावास 

• LAST UPDATED : May 15, 2024
India News (इंडिया न्यूज), Life Imprisonment In Murder Case : प्रेमिका को पाने के चक्कर में पूर्व प्रेमी ने सुपारी देकर प्रेमिका के पति की हत्या करवा दी थी। हत्या के इस मामले में प्रेमी सहित 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने प्रेमिका को पाने के लिए पति की हत्या का प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार्च 2020 में 300 किलोमीटर दूर पानीपत आकर हत्या करवा दी।

Life Imprisonment In Murder Case : चारों दोषियों को आजीवन कारावास व 4 लाख जुर्माना

बाद में आरोपी पकड़े गए और अदालत में केस चला, जहां बुधवार को चारों दोषियों को आजीवन कारावास व 4 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। अतिरिक्त सेशन जज अर्चना यादव की कोर्ट ने गांव नांगल खेड़ी में किराए के मकान में रहने वाले दुर्वेश की हत्या के आरोपियों दुष्यंत उर्फ छोटू, धनवीर, विशाल व प्रवीण को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषियों पर 1-1 कुल 4 लाख रुपए जुर्माना किया।

चाकू मारकर हत्या कर दी

दुष्यंत उर्फ छोटू के दुर्वेश की पत्नी के साथ विवाह से पहले से ही प्रेम संबंध थे। विवाह होने के 10 माह बाद दुष्यंत ने अपनी प्रेमिका से विवाह करने के लिए उसके पति दुर्वेश की हत्या की योजना बनाई। दुष्यंत ने अपने साथियों धनवीर, विशाल निवासी हबीबगंज व प्रवीण निवासी गांव जटपुरा जिला अलीगढ, उत्तर प्रदेश को 50 हजार रुपए की सुपारी दी और तीनों ने पानीपत आकर दुर्वेश की उस फैक्टरी के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसमें वह काम करता था।

हत्याकांड में 31 लोगों की गवाही हुई

हुडा सैक्टर-29 थाना पुलिस ने दुर्वेश के भाई अनिल की शिकायत पर दुष्यंत पर केस दर्ज किया और केस की जांच में हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ए.एस.जे. की कोर्ट में दुर्वेश हत्याकांड में 31 लोगों की गवाही हुई, केस की जांच में दोषियों की आवाज का भी मेल हुआ, हत्या में प्रयोग चाकू पर लगा खून भी साक्ष्य बना। हत्यारोपियों ने दुर्वेश हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने के आरोप में भी केस दर्ज है और यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है।
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