हितेश चतुवेर्दी, सिरसा:
Life Imprisonment to Policeman : काठ मंडी में दिनदहाड़े हुए कोचिंग सेंटर संचालक संदीप जाखड़ हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय दोषी पुलिस कर्मी सुभाष व उसके साथी राजपाल व संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों हत्यारों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया है।
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इस मामले में शहर थाना पुलिस ने अगस्त 2017 को केस दर्ज किया था। पुलिस कर्मी सुभाष को शक था कि उसकी पत्नी के संदीप के साथ संबंध हैं। इस कारण आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया।
मामले के अनुसार गांव बकरियांवाली निवासी संदीप जाखड़ काठ मंडी में एजुकेशन सेंटर चलाता था।
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वह 7 अगस्त 2017 दोपहर को अपने सेंटर में बैठा था। इसी दौरान कार में तीन युवक आए। जिनमें से दो पहले उसके दौड़ते हुए प्रथम तल स्थित आॅफिस में चले गए जबकि एक बाद में आराम से ऊपर गया। यहां तीनों ने उसके साथ पहले बहसबाजी की और उसके बाद उसके माथे व छाती में दो गोलियां दाग दी। जिससे वह फर्श पर गिर गया। गोली मारकर तीनों मौके से फरार हो गए।
सेंटर संचालक को पड़ोसी दुकानदार सामान्य अस्पताल लेकर आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की ये वारदात सीसी कैमरे में कैद हो गई। हत्या का आरोप पुलिसकर्मी सुभाष, उसके साथी राजपाल व संजय कुमार पर लगा। पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
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हत्या के बाद खुलासा हुआ कि मृतक संदीप सुबह 10 बजे जमाल पुलिस चौकी में हत्या करने वाले पुलिस कर्मी सुभाष के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत देकर आया था। संदीप ने शिकायत में एक मोबाइल नंबर देते हुए बताया था कि इस नंबर से उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है।
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जब जमाल चौकी की पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो पुलिसकर्मी सुभाष ने फोन उठाया। उसने बताया कि संदीप उसकी पत्नी के साथ फोन पर बातें करता है। इस संबंध में ही उससे फोन पर इससे बात की थी। इस पर पुलिस ने दोनों को शाम के समय चौकी में आने की बात कही। जिस पर दोनों ने सहमति जताई थी।