India News (इंडिया न्यूज़), Life Imprisonment to Rapist, चंडीगढ़ : सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पड़ोसी ने 5 वर्षीय बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। सजा के साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी होगा जोकि पीड़िता को देने होंगे।
जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी युवक ने 8 जून, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी सामान लेने के लिए पास की ही दुकान पर गई थी लेकिन काफी देर बाद भी घर पर नहीं लौटी थी जिस पर उन्हें चिंता हुई तो दुकान पर पहुंचे लेकिन पड़ोसी और बच्ची उन्हें वहां नजर नहीं आए। वे पड़ोसी के घर पर पहुंचे तो यह देखकर आवाक रह गए कि पड़ोसी देवेंद्र बच्ची का मुंह बंद कर रेप कर रहा था।
बेटी को तुरंत आरोपी के कब्जे से छुड़वाया और पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने भादंसं की धारा 376 एबी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश की टीम ने आरोपी देवेंद्र को 11 जून, 2023 को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। आज आरोपी को इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली।
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