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Sonipat : छात्र की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने इतना लगाया जुर्माना

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sonipat : सोनीपत के गन्नौर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने 26 अगस्त, 2022 को हुई छात्र नितिक की हत्या के मामले में दोषी हरिश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sonipat : जानें ऐसे हुआ घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार मूल रूप से सोनीपत के मोहाना गांव निवासी नितिक गन्नौर में शेखपुरा निवासी अपने मौसा राकेश की दुकान पर बैठता था। घटना के दिन नितिक और बेगा गांव के हरिश के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। हरिश समालखा के अपने दोस्त नीरज के साथ नितिक की दुकान पर पहुंचा, जहां विवाद बढ़ गया। हरिश ने नीरज के बैग से पिस्तौल निकालकर नितिक पर गोली चला दी। नितिक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

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नितिक के पिता गुलाब सिंह की शिकायत पर गन्नौर थाना में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने हरिश और नीरज को गिरफ्तार कर लिया था। नीरज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने पिस्तौल समालखा में गुड़ बेचने वाले व्यक्ति से खरीदी थी।

कोर्ट ने हरिश को हत्या का दोषी ठहराया

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने हरिश को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद दोषी हरिश को जेल भेज दिया गया। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत मिली है।

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Amit Sood

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