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Lok Sabha Elections 2024 : प्रदेश में 10,363 स्थानों पर 19,812 पोलिंग स्टेशन बनाए

BY: • LAST UPDATED : April 19, 2024
  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Elections 2024 : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव में मतदान जरूर करें। चुनाव में एक दिन देश के नाम कर चुनाव का पर्व, देश का गर्व बढ़ाएं। अग्रवाल चुनाव प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10,363 स्थानों पर 19,812 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 13,588 ग्रामीण क्षेत्र में और 6,224 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शहरों में 2400 स्थानों पर तथा गांवों में 7,963 स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

Lok Sabha Elections 2024 : प्रदेश में छठे चरण में 25 मई को चुनाव

अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च से लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। प्रदेश में छठे चरण में 25 मई 2024 को चुनाव होना है। 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो जाएगी। 6 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 7 मई को नामांकन की समीक्षा होगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। उ

न्होंने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने के दिन सुबह 11 बजे से पहले सार्वजनिक सूचना चस्पा की जाएगी। यह अंग्रेजी या राज्यों की आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए। यह पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि के कार्यालयों में चस्पा करनी होगी। अधिसूचना में कोई भी ब्यौरा छूटना नहीं चाहिए।

इन मतदाताओं की संख्या इतनी

उन्होंने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3 लाख 65 हजार 504 है, जो पहली मतदान करेंगे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से ऐसे मतदाताओं को सम्मानित करने का भी आह्वान किया है, सभी अपने-अपने जिलों में ऐसी विभुतियों को चुनाव आइकन बनाएं, जिनका राजनीतिक दलों से वास्ता न हो।

प्रत्याशी चुनाव में 95 लाख तक की राशि खर्च कर सकेगा

आयोग ने बताया कि चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये की राशि खर्च कर सकता है। इसके लिए उसने अलग से खाता बनाना होगा और चुनाव होने के बाद एक महीने के अंदर-अंदर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग में जमा कराना होगा। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आगामी चुनावों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

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